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पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप वाहन कीमत करीब 5,18,000/- रुपये की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त

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कुशीनगर / कप्तानगंज,  पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप वाहन कीमत करीब 5,18,000/- रुपये (पांच लाख अट्ठारह हजार रूपये) की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त

  • पुलिस अधीक्षक कुशीनगर  संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर  रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी कसया  कुन्दन कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के तहत गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 08.02.2025 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा गैंगेस्टर अधिनियम के अपराधी द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति से खरीदी गयी सुपर कैरी एस0टी0डी0 मारूती लोडर वाहन संख्या UP57BT1532 (पिकअप), को थाना कोतवाली हाटा में पंजीकृत मु0अ0स0 339/2024 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू कुमार गुप्ता पुत्र बंटीलाल गुप्ता निवासी भटवलिया थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी गिरोह बन्द में प्रभावी पैरवी कर उक्त वाहन सुपर कैरी एस0टी0डी0 मारूती लोडर वाहन संख्या UP57BT1532 (पिकअप), को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।
  • जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-
    सुपर कैरी एस0टी0डी0 मारूती लोडर पिकअप वाहन संख्या UP57BT1532 (पांच लाख अट्ठारह हजार रूपये)
  • जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम–
    1- प्र0नि0  धनवीर सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
    2- नि0अ0  भूपेन्द्र कुमार दूबे थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
    3- व0उ0नि0  सुर्यभान यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
    4- का0 रितेश कुमार यादव थाना कप्तागनंज जनपद कुशीनगर
    5- का0 इतेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
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